विभाग के बारे में

पेयजल जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है। प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से एवं नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनसामान्य को पेयजल एवं निस्तार हेतु जल उपलब्ध कराने के साथ भू-जल भण्डारण को अक्षुण्य रखने के प्रयास भी किये जा रहे है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 567, रायपुर, मंगलवार, दिनांक 03.11.2020 -अधिसूचना- के अनुसारः-

रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) दिनांक 19.06.2020 का निरस्त किया गया है एवं इसके अंतर्गत किये गये समस्त कार्यो को भी निरस्त किया गया है।
यह रूचि की अभिव्यक्ति- जल जीवन मिशन, छ.ग. के विभिन्न् कार्यों के दर अनुबंध हेत सिस्टम निविदा क्रमांक 65360, दिनांक 19.06.2020 से आमंत्रित की गई थी।
अतः अब इस EoI एवं इसके अंतर्गत की गई समस्त कार्यवाहियों को निरस्त माना जावे।